कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 28 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा को लेकर भड़की भीड़ की हिंसा में युवक चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने गुरुवार 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। चंदन गुप्ता के पिता ने काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है।
स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा था गुरुवार को कहा था कि 3 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और तिरंगे का अपमान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। चंदन गुप्ता की मौत के बाद क्षेत्र में भड़के दंगों के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में बना रहा था।
26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जब यह जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो सलीम, वसीम और नसीम समेत एक ग्रुप ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोक लिया और यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया। वकील ने बताया कि जब चंदन ने आपत्ति जताई तो हालात काफी बिगड़ गए और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया।

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