नए नियमों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर के कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए कॉलेज जाने की परमिशन है। हालांकि, यह तभी संभव है, जब स्टूडेंट्स के माता-पिता या अभिभावक इसकी अनुमति दें। स्कूल स्टूडेट्स को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह स्टूडेंट्स की मर्जी पर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक-4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय किए हैं। लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पैरंट्स को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के छात्र कॉलेज जा सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टू़डेंट्स चाहें तभी वे कॉलेज जाएं, कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा।

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