वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की मंजूरी देना गलत', कर्नाटक सरकार को HC ने की आलोचना
हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मंजूरी देने की आलोचना की है. अदालत ने कहा कि राज्य को ये ध्यान में रख...ध्यान में रखना चाहिए कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के संबंध में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और इस प्रकार के विरोध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
अदालत ने सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे आयोजनों से सार्वजनिक सड़कें बाधित न हों तथा इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन केवल
निर्धारित स्थानों पर ही तथा आधिकारिक अनुमति के साथ ही किए जाने चाहिए. अदालत ने ये भी कहा, 'यदि अनुमति नहीं है तो कोई विरोध भी नहीं है.' अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी

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