सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं:इलाहाबाद हाईकोर्ट
आगरा पुलिस ने एक आपत्तिजनक पोस्ट लाइक करने पर इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने ये कार्यवाही रद कर दी है।
हाइकोर्ट ने कहा कि "लाइक करना और शेयर करना अलग है।"
भड़काऊ पोस्ट को शेयर करना अपराध माना जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइक करने पर IT एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होगी।
HC ने IT एक्ट के तहत याचिकाकर्ता इमरान के खिलाफ लंबित केस को किया रद्द।
यह फैसला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं, सिर्फ शेयर करना अपराध है।
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रविवार, 20 अप्रैल 2025
सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं:इलाहाबाद हाईकोर्ट
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