प्रखर गर्ग पर तीन करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा
आगरा के बिल्डर प्रखर गर्ग और उनकी पत्नी पर जमीन में निवेश के नाम पर तीन करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज।
साहित्य कुंज एमजी रोड निवासी मुकेश जैन ने बताया कि वे बिल्डर प्रखर गर्ग को 2012 से जानते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिल्डर प्रखर गर्ग ने उन्हे बताया कि सारांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी स्थापित की है, इसमें पत्नी राखी गर्ग को डायरेक्टर बनाया है। कंपनी के नाम सिकंदरा स्मारक के सामने जमीन है। जमीन पर फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ निर्माण कराकर किराए पर देने के लिए समझौता किया गया है। फोर्टिस हॉस्पिटल से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए। आरोप है कि जमीन पर निवेश के लिए तीन करोड़ रुपये प्रखर गर्ग और राखी गर्ग को दे दिए। इसके बदले में कंपनी के शेयर हस्तांतरित कर दिए। मगर, बाद में पता चला कि जमीन की कीमत जितने रुपये उनसे लिए हैं उसकी चौथाई भी नहीं है और फोर्टिस हॉस्पिटल का अनुबंध भी खत्म हो गया है।
मुकेश जैन का आरोप है कि उन्होंने अपने पैसे मांगे, सितंबर 2024 में प्रखर गर्ग और राखी गर्ग ने मामला अदालत के बाहर सुलझाने का आग्रह किया। व्याज सहित 3.85 करोड़ रुपये लौटाने का आश्वासन दिया, यह भी तय हुआ कि कंपनी और उसकी भूमि भी उनके नाम कर देखा। प्रखर गर्ग ने चार चेक दिए, पता चला कि जिस खाते के चेक दिए हैं वे ब्लॉक हैं। इस मामले में पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया गया। डीसीपी सिटी सूरज राय का मीडिया से कहना है कि धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है। बिल्डर प्रखर गर्ग के खिलाफ थाना कमला नगर और हरीपर्वत में भी केस दर्ज हैं. इन मामलों में साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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