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शनिवार, 21 दिसंबर 2024

पुरानी कारों की बिक्री पर अब 18% GST देना होगा


 

पुरानी कारों की बिक्री पर अब 18% GST देना होगा

अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर उसके बदले उन पैसों से नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चिंता की खबर है, क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी दरों को बढ़ा दिया है। यह फैसला राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिया गया।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी लगेगी जीएसटी
दरअसल, जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर सहमति बन गई है। इसे 12 फीसदी से बढ़ाकर अब 18 फीसदी करने पर सहमति बनी है। वहीं इंडिविजुअल द्वारा पुरानी कारों की बिक्री और खरीद पर यह लागू नहीं होगा।

बता दें कि बदले गए GST दरें कंपनियों या डीलरों द्वारा बेची गई पुरानी कारों से संबंधित लेन-देन पर लागू होंगी। इसका मतलब यह है कि काउंसिल द्वारा संशोधित किए गए रेट्स उन वाहनों पर लागू होंगे जो मार्जिन के साथ बेचे जा रहे हैं, और जो कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं, वे इन वाहनों को खरीदेंगी। हालांकि, पुराने वाहनों को बेचने या खरीदने वाले व्यक्तिगत विक्रेताओं और खरीदारों पर 12 फीसदी की मौजूदा दर से ही GST लागू रहेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं पर इन बदलावों का कोई असर नहीं होगा।

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