यूपी में खाद्य पदार्थों में थूकना और फर्जी नाम से बेचना होगा अपराध
लखनऊ:उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार दो नए अध्यादेश लाने जा रही है
उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और खाने के सामान में थूकने और फर्जी नाम से बेचने पर रोक लगाने के लिए दो नए अध्यादेश लाने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधि आयोग, गृह विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे।
उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कंटेमिनेशन इन फ़ूड अध्यादेश 2024 के माध्यम से रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों की सही पहचान बताने के लिए बैनर लगाने की कवायद भी की जाएगी।
इस कदम से राज्य में खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार ने यह कदम फर्जी नाम से रेस्टोरेंट और होटल चलाने के कई मामले सामने आने के बाद उठाया है।
मुख्य बिंदु:
- दो नए अध्यादेश: उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कंटेमिनेशन इन फ़ूड अध्यादेश 2024
-खाने के सामान में थूकने और फर्जी नाम से बेचने पर रोक
- रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों की सही पहचान बताने के लिए बैनर लगाना
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक
- खाद्य सुरक्षा में सुधार और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना

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