बंगाल में गन प्वाइंट पर IAS की पत्नी का रेप…हाई कोर्ट ने रद्द की आरोपी की जमानत, पुलिस पर फटकार लगाते उठाई सवाल
पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए खतरनाक बन चुका है। आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अब एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप के मामले में पुलिस की आलोचना हो रही है। कोर्ट में सवाल उठा कि रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद भी मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई। बीते जुलाई में उस घटना में निचली अदालत के आदेश पर आरोपी जमानत पर था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही जांच अधिकारी का भी तबादला कर दिया है।
हाई कोर्ट ने रद्द की आरोपी की जमानत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बाहर तैनात एक सिविल सेवक की पत्नी के साथ कथित बलात्कार के मामले की जांच एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी को सौंपने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने एक बार फिर ममता सरकार पर सवाल उठाए है। बीजेपी का दावा है कि आरजी कर मामले की तरह इस मामले में भी सबूतों को दबाने की कोशिश की गई।
आपको बता दें कि इस साल 14 और 15 जुलाई की रात यह घटना घटी। आरोपी ने रात 11:30 बजे पीड़िता के घर में घुसा और बंदूक की नोक पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने कोलकाता के लेक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने से पहले उसे घंटों इंतजार करवाया गया। पुलिस ने अपराध की गंभीर प्रकृति के बावजूद कम गंभीर वाली धाराएं लगाई। इसके साथ केस को कमजोर कर दिया।

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