सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है पुलिस को
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस को पत्रकारों से उनके सूत्रों के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूर्ण की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नहीं पूछ सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नहीं होने तक न्यायालय में भी ऐसी जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
इस फैसले से पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा होगी और उन्हें अपने काम करने की आजादी मिलेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें