शिवसेना नेता संजय राउत को मानहानि मामले में 15 दिन जेल की सजा
महाराष्ट्र। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के केस में कोर्ट ने संजय राउत को दोषी करार दिया है।
अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया: डॉ. मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्त थे
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था।

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