मैरिज होम, बारात घरों और नर्सिंग होम को कचरा निपटान के लिए दी गई चेतावनी
आगरा प्रशासन ने शादी के मौसम से पहले मैरिज होम, बारात घरों और नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन संस्थानों की सूची बनाएं और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कचरे के निपटान की व्यवस्था करें।
इस संबंध में, जिला स्वच्छता समिति (ग्रामीण व नगरीय) की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मैरिज होम, बारात घर और नर्सिंग होम की सूची तत्काल उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, उन्हें इन संस्थानों के साथ वार्ता करनी होगी और निकलने वाले कचरे के निपटान की रूपरेखा बनानी होगी।
यदि किसी मैरिज होम, बारात घर या नर्सिंग होम को कचरा निपटान में कोई समस्या है, तो उसका निराकरण सम्बंधित संस्था के माध्यम से किया जाएगा। यदि संस्थान संचालक चाहें तो नगर निगम या नगर पंचायत के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उन्हें कचरा निपटान में सहयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा, यदि ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में मैरिज होम, बारात घर या नर्सिंग होम के द्वारा कचरा निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें