डीएम को अधिकार नही,कृषि भूमि खरीदने बेचने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का आदेश दे
प्रयागराज - इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संपत्ति की खरीद-फरोख्त का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है। जिलाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसानों को अपनी कृषि भूमि बेचने खरीदने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का आदेश दें। कोर्ट ने 30 सितंबर 2020 के आदेश और कार्यालय ज्ञाप (सर्कुलर) एक अक्टूबर 2020 तथा आठ जुलाई 2024 का शासनादेश अवैध करार देते हुए रद कर दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने गौतमबुद्धनगर के किसान सुरेश चंद व अन्य सहित 11 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते, हुए दिया है।

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