यू पी डिजिटल मीडिया नीति,8लाख रुपए महीना,उल्लंघन उम्र कैद की सजा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई है. इसमें सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है. वहीं अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं.
योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम और एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। यूट्यूब संचालकों के लिए सबसे अधिक राशि निर्धारित की गई है। उन्हें चार श्रेणियों के हिसाब से आठ ,सात, छह और चार राशि प्रति माह दी जाएगी
मीडिया पॉलिसी पेश की है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. इस नीति के तहत, राष्ट्रविरोधी या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. मालूम हो कि पहले आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सजा का दायरा और कड़ा कर दिया गया है. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अश्लील या अभद्र सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है.

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