1 सितंबर से बिना ये डिटेल दिए नही भर पाएंगे जीएसटी
जीएसटी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसके अनुसार 1 सितंबर 2024 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत बैंक डिटेल्स दिए बिना कोई भी कारोबारी रिटर्न नहीं भर पाएगा।
जीएसटीआर-1 फॉर्म में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी सप्लाई की डिटेल देने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा का उपयोग करने से पहले बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य होगा। जीएसटी नेटवर्क की ओर से जारी परामर्श में यह बात कही गई है कि जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, टैक्सपेयर्स को रजिस्ट्रेशन की डेट से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक अकाउंट की डिटेल देना जरूरी है।

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