यूपी में 'लव जिहाद'पर अब आजीवन जेल, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक
लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही सख्त है। ऐसे अपराधों के लिए अब और कड़ी सजा दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए योगी सरकार ने सोमवार (29 जुलाई) को यूपी विधानसभा में विधेयक पेश किया है। इसमें लव जिहाद जैसे अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है।
यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया। इसमें अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में पहले से परिभाषित अपराधों में सजा को दोगुना करने और नए अपराधों में ताउम्र जेल की सजा का प्रावधान है।
विधेयक में नए बदलाव?
इसके अलावा विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या फिर अवैध संस्था से फंडिंग भी शामिल है। धर्म परिवर्तन की नीयत से कोई अगर किसी शख्स के जीवन या फिर संपत्ति के डर में डालता है, उस पर हमला करता है, बल का इस्तेमाल करता है या फिर शादी का वादा करता है या इसके लिए कोई साजिश रचता है.. तो इसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगेगा

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