नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक मानस रंजन महांति ने बताया कि कटे-फटे नोटों और सिक्कों को लेकर बैंकों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। महांति ने बताया कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राहक सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए।
आरबीआई का कहना है कि कटे-फटे नोटों और सिक्कों को लेकर ग्राहकों को आ रही परेशानी को देखते हुए बैंकों के प्रति सख्त कदम उठाए गए हैं। अब कोई भी बैंक कम मूल्य के नोटों या सिक्कों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। अब कोई बैंक किसी ग्राहक को अपनी सेवाएं देने से इस आधार पर इंकार नहीं कर सकता कि वह उसकी ब्रांच का ग्राहक नहीं है। इसके अलावा बैंकों को अब अपनी शाखा में ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं और उन सेवाओं के शुल्क की जानकारी भी चस्पा करनी होगी।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें