बिना पड़ोसी की सहमति नहीं लगा सकते सीसीटीवी कैमरा
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बिना सभी निवासियों की सहमति के साझा आवासीय संपत्ति में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर रोक लगाई गई थी, जो गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करता है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि बिना सभी निवासियों की सहमति के किसी आवासीय संपत्ति में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते, जो गोपनीयता के अधिकार की रक्षा पर जोर देता है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 9 मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें साझा आवासीय संपत्ति में सभी निवासियों की सहमति के बिना सीसीटीवी कैमरे लगाने पर रोक लगाई गई थी। उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी गई।
उच्च न्यायालय ने गोपनीयता के मौलिक अधिकार पर जोर दिया और जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ, AIR 2017 SC 4161 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया, जहां गोपनीयता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना गया था।
कैमरा लगाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें:
आपकी निजी संपत्ति: यदि आप अपनी निजी संपत्ति, जैसे कि अपने घर के अंदर या अपने आँगन में कैमरा लगा रहे हैं, तो आपको पड़ोसी की इजाजत की ज़रूरत नहीं है।
पड़ोसियों की निजता का उल्लंघन:
यदि कैमरा पड़ोसी की खिड़कियों, दरवाजों या निजी क्षेत्रों को कवर करता है, तो यह उनकी निजता का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे में, उनकी अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है।
साझा संपत्ति: अगर आप किसी साझा क्षेत्र, जैसे कि बिल्डिंग के कॉमन एरिया में कैमरा लगा रहे हैं, तो सभी निवासियों की सहमति आवश्यक है।
कानूनी सलाह: अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो कानूनी सलाह लेना सबसे अच्छा हो सकता है। पड़ोसियों की सहमति के लिए आप लिखित सहमति ले सकते हैं।
अगर आपकी निजता का उल्लंघन हो रहा है:
आप अपने पड़ोसी की शिकायत कर सकते हैं।
आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, खासकर यदि आपको लगता है कि कैमरा आपकी निजता का उल्लंघन कर रहा है।
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शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
बिना पड़ोसी की सहमति नहीं लगा सकते सीसीटीवी कैमरा
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