सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर जवाब से संतुष्ट होकर कहा है कि योगी सरकार कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना जायज नहीं है, भले ही वह दोषी साबित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी अपराध में दोषी पाए जाने पर बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए घर को ढहाया नहीं जा सकता है।
योगी सरकार ने हलफनामे में कहा है कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा है कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी योगी सरकार के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी फटकार लगाई थी और कई सवाल भी उठाए थे। लेकिन अब कोर्ट के इस बयान से साफ है कि योगी सरकार कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है और बुलडोजर एक्शन जायज है।
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बुधवार, 4 सितंबर 2024
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सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा - कानूनी प्रक्रिया योगीका पालन हो रहा है
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